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11 साल पुराने कोल ब्लॉक मामले में डॉ. मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, समन रद्द

वीना टंडन
नई दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े 11 साल पुराने मामले में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने विशेष सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में तलब किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया। इस फैसले के साथ डॉ. सिंह का नाम इस मामले से कानूनी रूप से पूरी तरह मुक्त हो गया है।

यह मामला उस समय सामने आया था जब कोल ब्लॉक आवंटन की जांच के दौरान विशेष सीबीआई अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में समन जारी किया था। इसके खिलाफ उन्होंने वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने पहली ही सुनवाई में विशेष अदालत के समन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अंतिम फैसला लंबे समय तक लंबित रहा।

दिसंबर 2024 में डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा। इस बीच सीबीआई ने अपनी विस्तृत जांच पूरी कर अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि मामले में अभियोजन चलाने योग्य कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए विशेष अदालत का समन रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में मरणोपरांत पूर्ण कानूनी राहत मिल गई है।

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