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जिले में निषेधाज्ञा लागू धरना प्रदर्शन आन्दोलनों पर रोक 39 दिन कड़ाई से लागू होगी सख्ती: अनुपम शुक्ला

स्टार न्यूज़ टेलिविजन

बुलबुल पाण्डेय

गाजीपुर, हिन्दू समुदाय का पवित्र श्रावण मास में 30 से प्रारम्भ होकर दिनांक 28.08.2026 को समाप्त होगा। इसके मध्य दिनांक 15.08.2026 को स्वतंत्रता दिवस एवं दिनांक 28.08.2026 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जायेगा। साथ ही इस वर्ष चन्द्र दर्शन के अनुसार दिनांक 26.08.2026 को ईद-ए-मिलाद/बरावफात का त्यौहार पड़ रहा है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतः मैं, अनुपम शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये उपरोक्त त्यौहार को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूॅ।

कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं करेगा, और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। अपवाद-यह निषेधाज्ञा शव यात्राओं, परम्परागत, धार्मिक आयोजनो एवं परम्परागत् मेलों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठान के परिसर में हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा और न ही किसी भी सभा आदि का आयोजन करेगा और न ही उसमें श्रोता के रूप में भाग लेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कावड़ यात्रा के अवसर पर अधिकतम 10 फिट ऊँची तथा वाहन की चौडाई से अधिक का डी० जे० बजाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति 10 फिट से ऊँची तथा वाहन की चौड़ाई से अधिक का डी०जे० नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति साइबर कैफे या इस प्रकार की कोई भी प्रतिष्ठान या स्थान पर कोई भी ऐसा व्यक्ति को अपने यहाँ से ई-मेल या इण्टरनेट के माध्यम से कोई सूचना नहीं भेजने देगा, जब तक उसकी सत्यनिष्ठा या आईडेन्टीटी का सत्यापन न कर लिया जाय। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10.00 बजे के बाद एवं प्रातः 6.00 बजे के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

किसी भी व्यक्ति द्वारा धरना, जुलूस प्रदर्शन आदि कलेक्ट्रेट/कचहरी परिसर व एक किलोमीटर के आस-पास क्षेत्र में न किया जायेगा और न कराया जायेगा। किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा कावड़ यात्रा के दौरान ध्वनि विस्तारक/ डी.जे. आदि का प्रयोग 60 डेसिबल से अधिक आवाज में नहीं किया जायेगा।अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हल्के वाहनों में काले शीशे, छूटर, सायरन/लाल-नीली बत्ती लगाकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/कार्यकर्ता/समर्थक सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगा।

मा० सर्वाेच्च न्यायालय/मा० उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह सम्भव नहीं है, जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित करके जन-सामान्य की सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाय। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा।

यह आदेश सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद क्षेत्रान्तर्गत दिनाक 22.07.2026 से 31.08.2026 तक लागू रहेगा। यह आदेश गाजीपुर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। इस आदेश की सूचना/घोषणा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, समस्त तहसील मुख्यालयों, समस्त ब्लाक मुख्यालयों तथा सम्बन्धित थानों के सूबना पट्टों पर आदेश की प्रति चस्पा कराकर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा की जायेगी। उक्त आदेश आज दिनांक 22.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

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