
तीसरे न्यायमूर्ति के फैसले मे अभय सिंह को दोषमुक्त करार दिए जाने से आरोपी विधायक को बडी राहत
स्टार न्यूज़ टेलीविजन
राकेश की रिपोर्ट
लखनऊ।विधायक अभय सिंह के विरुद्ध अपील में आया हाइकोर्ट का फैसला विधायक अभय सिंह को मिली बड़ी राहत दो जजों के फैसले में अंतर के बाद तीसरे जज ने अभय को किया दोषमुक्त ।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानलेवा हमले के एक मामले में सपा विधायक अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के परीक्षण अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
इसके पूर्व दो जजों की खंडपीठ द्वारा आए फैसले में अलग अलग मत हो जाने के बाद मामले को तीसरे जज के पास भेज दिया गया था ।
उक्त अलग अलग मत वाले फैसले में न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार दिया था जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था ।
तत्पश्चात मामले को तीसरे जज के पास भेजना पड़ा था ।तीसरे न्यायमूर्ति राजन राय द्वारा आज अभय सिंह को दोषमुक्त करारा दिए जाने के पश्चात 2:1 के बहुमत से अभय सिंह को राहत मिल गई है।