उत्तर प्रदेशताज़ा तरीन खबरें
आगरा पूर्वी गेट पर ताजमहल परिसर के 500 मीटर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है की कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा
स्टार न्यूज़ टेलीविजन आगरा
ताजमहल पूर्वी गेट पर ताजमहल परिसर के 500 मीटर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है की कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता बावजूद इसके पूर्वी गेट पर बगीची की बराबर से गैलरी में पेठा की दुकान संचालक ने अपनी दुकान का पर टीन सेड लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ाई धज्जियां ।
बगीची का गैलरी वाला रास्ता बना डाला अपनी आय का साधन ।
बड़ा सवाल आखिरकार किसकी शह पर कराया गया यह अवैध निर्माण ।
मंदिर के सामने बगीची बराबर से गैलरी में कराया गया अवैध निर्माण ।
अब देखना यह होगा अवैध निर्माण करने वालों के ऊपर क्या होती है कार्यवाही ।
शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत ।
ASI सुपरिंटेंडेंट राजकुमार पटेल ने अपनी टीम भेजकर कराई जांच।
आगरा से पत्रकार अमीन अहमद की रिपोर्ट