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यूपी में मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार।

मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।17 लाख छात्रों को राहत

उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था की जितने भी मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत चल रहे हैं उन अब वो मदरसा एक्ट के तहत बच्चों को शिक्षा नही दे पाएंगे।कोर्ट में कहा गया की जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बोर्ड चल रहा है तो कोई अन्य एक्ट और बोर्ड क्यों।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा० इफ्तेखार अहमद ने रुख सुप्रीम कोर्ट की ओर किया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए मदरसे एक्ट को फिर से बहाल कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 16000(सोलह हज़ार) मदरसे जिसमे लगभग 17 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो सब मदरसा बोर्ड फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साल 2004 के तहत चलती रहेगी बच्चों की पढ़ाई।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।जुलाई के दूसरे हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रही थी योगी सरकार लेकिन मामले को पूरी तरह से समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

 

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