आगरा में अवैध निर्माणों पर एडीए की कार्रवाई: ताजगंज वार्ड में 12 निर्माण सील
स्टार न्यूज़ टेलीविजन आगरा,
उत्तर प्रदेश आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शनिवार को ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 12 निर्माणों को सील कर दिया। इनमें 6 भवन और 6 दुकानें शामिल हैं।
*कनक नगर कॉलोनी में कार्रवाई*
एडीए के प्रवर्तन दल ने प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन पर सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में खसरा संख्या-15 व 16, मौजा चमरौली आगरा में स्थित कनक नगर कॉलोनी में यह कार्रवाई की।
*अवैध निर्माणों पर कार्रवाई*
एडीए ने बताया कि ये सभी निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए थे। वाद में पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध कॉलोनी के विकासकर्ता द्वारा न्यायालय मण्डलायुक्त, आगरा में अपील योजित की गयी है, जो विचाराधीन है।
*सीलिंग की कार्रवाई*
सचल दस्ते की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत इन 12 निर्माणों को सील कर दिया गया है।
*एडीए की चेतावनी*
एडीए ने शहर के सभी नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण न करें। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आगरा से पत्रकार अमीन अहमद अपने साथी कैलाश कुशवाहा कि रिपोर्ट