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दिल्ली में एसआईआर का शेड्यूल फिर बदला, 30 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां

वीना टंडन
नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने एक बार फिर कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब मतदाता 30 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जबकि नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम समय-सीमा 30 नवंबर तक कर दी गई है। आयोग ने उन मतदाताओं के लिए भी प्रक्रिया आसान की है, जिन्हें रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किए गए हैं।

नोटिस पाने वालों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे

चुनाव आयोग के नए प्रावधान के अनुसार, नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सुनवाई के लिए चुनाव कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे और उन्हें ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेंगे। इससे मतदाताओं को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली सीईओ के अनुरोध के बाद बदला कार्यक्रम

चुनाव आयोग ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। दिल्ली सीईओ की ओर से 23 सितंबर को भेजे गए पत्र में एसआईआर के कार्यक्रम में बदलाव का अनुरोध किया गया था।

14 मई से अब तक चौथी बार बदली समय-सीमा

14 मई को एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के बाद से दिल्ली में इसका कार्यक्रम चौथी बार बदला गया है। फाइनल मतदाता सूची जारी करने की समय-सीमा पहले 7 अक्टूबर निर्धारित थी। इसके बाद इसे क्रमश: 19 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 4 नवंबर किया गया। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्तियों के निपटारे के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

नए मतदाताओं के पंजीकरण के आवेदन कम

समय-सीमा बढ़ाने की एक वजह दावे और आपत्तियों के चरण में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अपेक्षाकृत कम आवेदन आना भी बताई गई है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के करीब 1.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग के नए कार्यक्रम के तहत अब लोगों को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

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