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विशेष न्यायाधीश ने मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

रिवीजन याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी

वीना टंडन
नई दिल्ली।विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक रिवीजन याचिका पर जारी किया गया है, जिसे वकील रविंद्र गुप्ता ने दायर किया है। अगली सुनवाई 27 फरवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने इस दौरान ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है।
याचिका में 11 नवंबर 2025 के तीस हजारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। उस आदेश में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रीति राजोरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था और मामले का संज्ञान लेने से इनकार किया था। इस रिवीजन याचिका में वकील गगन गांधी ने रविंद्र गुप्ता का प्रतिनिधित्व किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली के दौरान नफरत भरा भाषण दिया था। शिकायतकर्ता रविंद्र गुप्ता, जो कथित रूप से RSS से जुड़े हैं, ने दावा किया कि खड़गे के बयान से उन्हें और उनके संगठन को ठेस पहुंची है।
हालांकि, 11 नवंबर 2025 के आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा था कि खड़गे का बयान किसी विशेष समुदाय, धर्म, जाति या जातीय समूह को निशाना नहीं बनाता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह बयान राजनीतिक और वैचारिक आलोचना के दायरे में आता है और न तो किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है और न ही किसी हिंसा को उकसाता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ कड़ी या तीखी आलोचना को नफरत भरा भाषण नहीं माना जा सकता, जब तक कि दो समूहों के बीच साफ इरादे से नफरत या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का प्रमाण न हो। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का अपराध पहली नजर में साबित नहीं करते।
मानहानि के आरोप पर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले का संज्ञान लेना कानूनी रूप से वर्जित था क्योंकि शिकायत खुद पीड़ित पक्ष, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं दायर की गई थी।

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