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अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi government's right on transfer-posting of officers, Supreme Court ruled

नई दिल्ली जियाउद्दीन अहमद अली सिद्दीकी कि रिपोर्ट दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ अपना फैसला सुना रही है
दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ अपना फैसला सुना रही है

नई दिल्ली. दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा. फैसला सुनाने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होगी. फैसला पढ़ने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये बहुमत का फैसला है. सीजेआई ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने को लिए केंद्र की दलीलों से निपटना आवश्यक है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है

सीजेआई ने कहा कि चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हैं उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है. चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक

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