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यूपी में रहते हैं तो ध्यान दें आज से बदल गये कई नियम जिसका पड़ेगा आप पर सीधा असर

स्टार न्यूज़ टेलीविजन

राकेश पाण्डेय

लखनऊ:अक्टूबर का महीना खत्म होते ही 1 नवंबर 2026 से उत्तर प्रदेश समेत देशभर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं, टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले वाहन मालिकों, बैंक ग्राहकों और कारोबारियों पर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की दो स्तरों पर जांच की नई व्यवस्था शुरू होगी. वहीं, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को सालाना FASTag लोकल पास का विकल्प मिलेगा. पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड शुल्क में भी बदलाव होने जा रहा है. आइए जानते हैं, 1 नवंबर से क्या-क्या बदलेगा और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।

*यूपी में बिजली बिल भेजने से पहले होगी दो बार जांच*

उत्तर प्रदेश के करीब 3.82 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 नवंबर से डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू होने जा रही है. इसके तहत बिजली बिल उपभोक्ताओं को भेजने से पहले दो स्तरों पर जांच की जाएगी. मीटर रीडिंग मिलने के बाद पहले प्री-ऑडिट होगा. इसके बाद बिल तैयार होने पर उपभोक्ता को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य मीटर रीडिंग और बिल की गणना में होने वाली गलतियों को रोकना और ओवरबिलिंग की शिकायतों को कम करना है. इसके साथ ही बिजली कनेक्शन काटने की तय तारीख से पहले डिस्कनेक्शन रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए जाने की जानकारी दी गई है।

*टोल प्लाजा के पास रहने वालों को 1,500 रुपये में सालाना FASTag पास*

नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए 1 नवंबर से रियायती सालाना लोकल पास की सुविधा शुरू होगी. इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक सालाना पास ले सकेंगे।

नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए शुल्क 1,500 रुपये सालाना होगा।

नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये सालाना देने होंगे।

इस सुविधा के लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है, जो गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत हो. पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया जाएगा. जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां यह सुविधा नहीं मिलेगी. बंद टोल कलेक्शन प्रणाली वाले कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे भी इसके दायरे से बाहर हैं. शुरुआत में पात्र टोल प्लाजा पर पास मिलेगा, जबकि राजमार्गयात्रा ऐप से इसकी सुविधा 1 दिसंबर से उपलब्ध होगी।

*PNB क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बदलेगा शुल्क*

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी 1 नवंबर से नई शुल्क दरें लागू होंगी. बैंक ने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है. इनमें कैश निकालने, देर से भुगतान, चेक या ऑटो-डेबिट फेल होने, डुप्लीकेट स्टेटमेंट और रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने जैसे शुल्क शामिल हैं. सबसे अहम बदलाव यह है कि पात्र Visa और RuPay कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के हर अनुरोध पर 99 रुपये शुल्क लगेगा. वहीं, एक बिलिंग साइकिल में 50 हजार रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन बताई गई है. कार्डधारकों को अपने कार्ड की श्रेणी के अनुसार बैंक की संशोधित शुल्क सूची देखनी चाहिए।

*GST में कारोबारियों के लिए रिफंड से जुड़ा बदलाव*

1 नवंबर से GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रिफंड से जुड़ा एक अहम प्रावधान लागू होगा. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में 1 नवंबर 2026 या उसके बाद प्राप्त पात्र इनपुट सर्विस क्रेडिट पर रिफंड का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले कारोबारियों को मिलेगा. यह बदलाव आम उपभोक्ताओं के लिए किसी नई GST दर की घोषणा नहीं है. इसका संबंध मुख्य रूप से उन कारोबारियों से है, जिनके इनपुट पर टैक्स की दर आउटपुट सप्लाई की दर से अधिक होती है और जिनका ITC जमा हो जाता है।

*पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया*

केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर 1 नवंबर से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसे 30 नवंबर तक जमा करना होगा. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों के लिए यह अवधि 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. जीवन प्रमाण पत्र बैंक शाखा, डाकघर या डिजिटल जीवन प्रमाण सुविधा के जरिए जमा किया जा सकता है. समय पर प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है, ताकि पेंशन भुगतान में बाधा न आए।

*ITR भरने की तारीख में भी मिली राहत*

वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित आकलन वर्ष 2026-27 के लिए जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है, बल्कि आयकर कानून के तहत निर्धारित ऑडिट श्रेणी में आने वाले करदाताओं पर लागू है.

*LPG सिलेंडर की कीमतों पर भी रहेगी नजर*

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव की घोषणा हो सकती है. हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती को लेकर आधिकारिक घोषणा के बिना किसी बदलाव को पक्का नहीं माना जा सकता.

*किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर*

बदलाव प्रभावित लोग
बिजली बिल का डबल ऑडिट यूपी के बिजली उपभोक्ता

FASTag लोकल पास टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक

PNB क्रेडिट कार्ड शुल्क PNB के संबंधित क्रेडिट कार्ड धारक

GST में ITC रिफंड प्रावधान पात्र कारोबारी जीवन प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के पेंशनर ITR की बढ़ी तारीख

ऑडिट श्रेणी के करदाता।

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