
गाजीपुर 2 हजार लीटर डीजल व 1 हजार लीटर पेट्रोल हर हाल में सुरक्षित रक्खे पंप संचालकः डीएसओ
स्टार न्यूज़ टेलिविजन
ब्यूरो रिपोर्ट
गाजीपुर। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ के आदेश दिनांक 11 मई, 2026 द्वारा बाढ़ से निपटने हेतु विभागीय कार्ययोजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पों पर आवश्यक मात्रा में पेट्रोल/डीजल आरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में संभावित बाढ़/सूखा/दैवी आपदा के दृष्टिगत जनपद के प्रत्येक डीजल/पेट्रोल पम्प पर 2000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल तत्काल प्रभाव से आरक्षित किये जाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने जनपद के समस्त डीजल/ पेट्रोल पम्प स्वामियों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने रिटेल आउटलेट पर 2000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल आरक्षित रख लें तथा यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाय ताकि बाढ़ सूखा/दैवी आपदा के समय आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिलाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
समस्त डीजल/पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य न होगी।





