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मासूम से दरिंदगी करने वाले पति को उम्रकैद, पत्नी को भी मिली 10 साल की सजा

स्टार न्यूज़ टेलीविजन

बुलबुल पाण्डेय की रिपोर्ट

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जिले की एक दिल दहला देने वाली घटना में दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस व अभियोजन की दमदार पैरवी ने पीड़िता को न्याय दिलाया और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।

यह मामला थाना रेवतीपुर क्षेत्र का है, जहाँ वर्ष 2023 में एक मासूम बच्ची के साथ अपहरण, बर्बर हमला और बलात्कार जैसी वीभत्स घटना को अंजाम दिया गया था। केस संख्या मु०अ०सं० 86/2023, जिसमें धाराएं 363, 307/34, 326, 376(3) भादवि और 5(द)/6 पॉक्सो एक्ट लगाई गई थीं, की सुनवाई विशेष न्यायालय (पॉक्सो) में हुई।
आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब, निवासी ग्राम टांगा, थाना रेवतीपुर को अदालत ने मासूम की जिंदगी तबाह करने के जुर्म में आजीवन कारावास और 45 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इतना ही नहीं, इस दरिंदगी में साथ देने वाली उसकी पत्नी सविता देवी को भी बख्शा नहीं गया। अदालत ने उसे धारा 307/34 भादवि के तहत 10 वर्ष की सजा और 15 हजार रूपए जुर्माना दिया। भुगतान न करने पर 20 दिन की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

इस पूरे मामले में पुलिस की न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता, मॉनिटरिंग सेल की कड़ी निगरानी, और अभियोजन पक्ष की निर्भीक पैरवी ने यह सुनिश्चित किया कि दोषी बच न सके। यह फैसला उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश है जो कानून को हल्के में लेते हैं और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं।

यह केवल एक सजा नहीं, बल्कि समाज को दिया गया एक सख्त संदेश है — दरिंदगी की अब खैर नहीं।

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