“शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर 2 फरवरी को होगी अहम सुनवाई, कोर्ट ने खारिज की सुन्नी वक्फ बोर्ड की अर्जी
स्टार न्यूज़ टेलीविजन आगरा
शाही जामा मस्जिद में भगवान के विग्रह दबे होने वाले मामले में बुधवार को आगरा की कोर्ट में सुनवाई की गई। जिसमें प्रतिवादी पक्ष जामा मस्जिद की ओर से दाखिल की गई क्षेत्राधिकार की अर्जी को खारिज कर दी है। प्रतिवादी पक्ष ने उक्त मामले को कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अधिकार नहीं होने को लेकर अर्जी दाखिल की थी।
सुनील साकेत, आगरा: आगरा की शाही जामा मस्जिद (Agra Jama Masjid) की सीढ़ियों में भगवान के विग्रह दबे होने के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लघुवाद कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर क्षेत्राधिकार नहीं होने की अर्जी दी थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तिथि तय की है। अगली सुनवाई के दौरान मस्जिद में सर्वे कराने के मामले में निर्णय आने की संभावनाएं बनी हुई हैं।
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शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर 2 फरवरी को होगी अहम सुनवाई, कोर्ट ने खारिज की सुन्नी वक्फ बोर्ड की अर्जी
कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने दावा किया था कि बिजलीघर स्थित शाही जामा मस्जिद में भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह दबे हुए हैं। उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोडकऱ भगवान के विग्रह निकालने की अपील की थी। इस बाबत उनके समर्थकों ने आगरा के न्यायालय में वाद दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई पिछले 8 महीनों से लघुवाद कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में दाखिल वाद में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया थ
आगरा से पत्रकार अमीन अहमद की रिपोर्ट