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सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
स्टार न्यूज़ टेलीविजन
: राकेश की रिपोर्ट
तेज तर्रार पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के मामले मे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पत्रकारो मे खुशी की लहर है।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
एक पत्रकार के मामले मे सुप्रीम कोर्ट के इस रूख से देश भर के तमाम पत्रकार संगठनो वरिष्ठ पत्रकारो ने सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी दी है।