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नहीं उड़ेंगे ड्रोन, एयरक्राफ्ट पुलिस आयुक्त का आदेश

नई दिल्ली । जी -20 शिखर सम्मलेन की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ड्रोन आदि उड़ाने पर रोक लगा दी है, साथ ही दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब 29 अगस्त से लेकर 12 सितंबर 2023 तक पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट, क्वॉडकॉप्टर उड़ाने और एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस व्यवस्था का उल्लंघन न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम में निगरानी भी करेंगी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से आदेश जारी किया गया है।

दिल्ली में जी -20 शिखर सम्मलेन के अवसर पर कोई आपराधिक या आतंकी वारदात न हो सके, इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने ये पाबंदियां लगाई है। . आजकल आपराधिक वारदातों और आतंकी घटनाओं में ड्रोन आदि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। . लॉजिस्टिक्स मे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है. इसलिए कोई लॉजिस्टिक्स के बहाने ड्रोन का गलत इस्तेमाल न कर ले, यह सुनिश्चित करने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं।

 

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