NewsDelhiताज़ा तरीन खबरें

दिल्ली में गलत साइड ड्राइविंग पर FIR, IPC 281 के तहत जेल तक की सजा

लापरवाह ड्राइविंग पर सख्ती, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर केस दर्ज

वीना टंडन
नई दिल्ली।अब ट्रैफिक नियम तोड़ना सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में गलत साइड में गाड़ी चलाने के मामलों में IPC की धारा 281 के तहत FIR दर्ज की गई है।
3 जनवरी को दिल्ली कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में गलत दिशा में गाड़ी चलाने का मामला सामने आया। हनुमान मंदिर लाल बत्ती के पास ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने देखा कि IGI एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर एक सिल्वर वैगनआर कार तेज रफ्तार और लापरवाही से गलत साइड से आ रही थी। इससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई और हादसे का खतरा बढ़ गया।
पुलिस ने गाड़ी को रोका तो ड्राइवर की पहचान अमन के रूप में हुई, जो मूल रूप से शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है और फिलहाल कुसुमपुर पहाड़ी की एक झुग्गी में रहता है। जांच में सामने आया कि उसके पास न तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही गाड़ी का बीमा। इसके बाद पुलिस ने IPC और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि मामला जमानती होने के कारण बाद में उसे बेल पर छोड़ दिया गया।
इसी तरह सोमवार को कपशेरा थाना क्षेत्र में भी गलत दिशा में वाहन चलाने का एक और मामला दर्ज किया गया। शुरुआत में ड्राइवर ने गलती मानने से इनकार किया, लेकिन जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही की पुष्टि हुई।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार राजधानी में गलत साइड में वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2025 में अब तक ऐसे 3,05,843 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,78,448 चालान काटे गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता जा रहा है और इससे न केवल वाहन चालकों बल्कि पैदल यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ती है।
IPC की धारा 281 के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल, एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button