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इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखकर अपने हक का पूरा खाद्यान्न व रसीद भी लें कार्डधारी:जिला पूर्ति अधिकारी

स्टार न्यूज़ टेलीविजन

बुलबुल पाण्डेय

गाजीपुर :जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपु ने बताया है कि अन्त्योदयः 35 किग्रा प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थीः 5 किग्रा प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न पूर्णतः निःशुल्क वितरित किया जा रहा है इसमें किसी भी प्रकार का भुगतान न करें, ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के उपरान्त पर्ची अवश्य लें तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन पर तौल देखकर ही अपनी हकदारी के अनुसार पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न लें।

उचित दर दुकान खुलने के निर्धारित दिवस एवं समय; दुकान पर प्रदर्शित हैं। वन नेशन बैन राशन कार्ड, देश में कहीं भी, किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें। परिवार के सभी सदस्यों की ई-के.वाई.सी. समय से पूर्ण कराएँ- नववधू का नाम जुड़वाएँ, मृतक स्थायी रूप से विस्थापित का नाम हटवाएँ, विवाहित पुत्री का यूनिट आनलाइन व्यवस्था के माध्यम से उसकी ससुराल के राशनकार्ड में स्थानान्तरित करायें। हकदारी के अनुसार खाद्यान्न नहीं मिलने व घटतौली आदि की शिकायत, विभागीय टोल-फ्री नं0-18001800150/1967, जिला शिकायत निवारण अधिकारी तथा ब्ड हेल्पलाइन नं० 1076. पर करें।

इसके साथ ही कम तौल, अधिक मूल्य वसूली अथवा खाद्यान्न देने से इन्कार करने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्राविधान है। परिवहनकर्ता/उचित दर विक्रेता दुद्वारा खाद्यान्न का डायवर्जन कर कालाबाजारी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करवाकर कार्यवाही का प्राविधान है।उन्होने बताया कि पात्र परिवार ही राशनकार्ड बनवाने के लिये आवेदन करें।

*किसको जारी होंगे नये पात्र गृहस्थी कार्ड*

पात्र गृहस्थी राशनकार्ड जारी किये जाने हेतु प्रमुख रूप से निम्नवत आर्थिक स्थिति वाले परिवार पात्र नहीं/अपात्र होंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रो में ऐसा परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर, वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडीशनर) व 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसा परिवार, जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ, 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसा परिवार, जिसके समस्त सदस्यों की आय रु0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसा परिवार, जिसके किसी सदस्य के पास, अकेले या अन्य सदस्य के साथ, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।

नगरीय क्षेत्र मे ऐसा परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में, चार पहिया वाहन, वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडीशनर) व 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का आवासीय प्लाट, खाली या मकान के साथ, अथवा 100 वर्ग मी० या उससे अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ, 80 वर्ग मी० या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। जिसके समस्त सदस्यों की आय रु0 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।

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